3 दिन के अंदर ग्राहकों का नंबर पोर्ट होगा
नई दिल्ली। अब भारत मे मोबाइल धारकों को मोबाइल नंबर पोर्ट करना आसान होगा। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के नए नियम जारी किए हैं। नए नियम के मुताबिक 3 दिन के अंदर ग्राहकों का नंबर पोर्ट हो सकेगा। वहीं दूसरे लाइसेंस एरिया का नंबर 5 दिन के अंदर पोर्ट होगा। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के नए नियम 16 दिसंबर से लागू होंगे। आपको बता दें कि MNP की प्रक्रिया काफी लंबी है। अगर आप अपना टेलिकॉम ऑपरेटर बदलना चाहते हैं तो पहले आपको UPC यानी यूनीक पोर्टिंग कोड जनरेट करना होता है और इसके बाद भी पूरी प्रक्रिया में हफ्तों का समय लगता है। पोर्टिंग आवेदन खारिज करने पर लग सकता है 10000 रुपये का जुर्माना नए नियमों के मुताबिक, पोर्टिंग का आवेदन गलत कारणों से खारिज करने पर ट्राई मोबाइल ऑपरेटर पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। नए नियमों के तहत ट्राई ने कॉरपोरेट पोर्टिंग को भी आसान किया है। अब सिंगल अथॉराइजेशन लेटर का इस्तेमाल करके एक साथ 100 मोबाइल नंबर पोर्ट कराए जा सकेंगे। पहले यह लिमिट 50 मोबाइल नंबर थी। कब से लागू होंगे नए नियम नए नियम इसी महीने 16 दिसंबर से लागू होंगे। इन नियमों ...